कोलकाता बलात्कार मर्डर केस में संजय रॉय को उम्र कैद की सजा,आखिर ऐसे दरिंदे को फंसी क्यों नहीं हुई

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By shikha.sudha90@gmail.com

कोलकाता बलात्कार मर्डर केस के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप-मर्डर केस में संजय रॉय को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. . इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है संजय रॉय ने पिछले साल एक प्रशिक्षु चिकित्सक मे बलात्कार और हत्या की थी। दोषी संजय राय को कोर्ट ने आज सजा सुनाई। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने संजय रॉय को उमक्रैद की सजा सुनाई है। कोर्ट से दोषी संजय रॉय पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देना का भी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना। कोर्ट में पीड़िता के माता पिता ने इस मुआवजे को लेने से इंकार करते हुए कहा कि उनको मुआवजा नहीं चाहिए और उनको दोषी के मृत्युदंड की उम्मीद थी सीबीआई ने कहा कि इस कांड से पूरा देश हिल गया था। सजा से समाज में विश्वास आएगा। दोषी को फांसी की सजा मिले, इससे समाज का विश्वास बहाल होगा और आगे कोई ऐसा घिनौना अपराध करने से डरेगा।

Sanjay Roy imprison in Kolkata rape murder case

कोलकाता बलात्कार मर्डर केस  के संजय रॉय का इस मामले में कहना है कि उससे जबरन कागज पर हस्ताक्षर कराए गए

कोलकाता बलात्कार मर्डर केस के मामले के दोषी संजय रॉय ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा कि उसे दस्तावेजों पर जबरन साइन कराए गए। जज ने संजय रॉय से कहा कि तुम दोषी हो, तुमको इस कृत्य के लिए मृत्युदंड या जिंदगी भर उम्रकैद के सजा मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ हत्या का आरोप सिद्ध हो चुका है न्यायाधीश ने 18 जनवरी को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में अधिकतम सजा ‘मृत्युदंड’, जबकि कम से कम सजा आजीवन कारावास हो सकती है। हालांकि, बलात्कार और हत्या के अपराध के मामले में रॉय के खिलाफ सजा की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो जाएगी। लेकिन मामले में सबूतों से ‘छेड़छाड़’ और ‘बदलाव’ के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच अभी भी जारी रहेगी। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने विशेष अदालत को पहले ही सूचित कर दिया है कि सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की गुंजाइश अभी भी खुली है, तथा इस विशेष पहलू पर मामला लंबित है।

कोलकाता बलात्कार मर्डर केस  मे पिछले साल मिला था हॉस्पिटल में डॉक्टर ट्रेनी का शव

कोर्ट ने ये फैसला सुनाने से पहले पीड़िता के माता-पिता को मामले पर अपना अंतिम बयान देने की अनुमति दी। इसके बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश मामले में सजा सुनाई। बता दें कि ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव अगस्त 2024 में कोलकाता के अस्पताल परिसर में मिला था। विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी ठहराया था। ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव पिछले साल 9 अगस्त को सुबह आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। मामले की शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस की एक विशेष जांच टीम ने की थी, जिसने रॉय को गिरफ्तार किया था। हालांकि, सीबीआई ने अपराध की तारीख के पांच दिन बाद जांच शुरू की और उसके बाद रॉय को शहर की पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को सौंप दिया।

कोलकाता बलात्कार मर्डर केस मे 10 नवंबर को शुरू हुई थी सुनवाई

इस मामले में सुनवाई की पिछले साल 11 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी। इस मामले में मुकदमा शुरू होने के 59 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा। अपराध की तारीख से 162 दिनों के बाद दोषसिद्धि की प्रक्रिया पूरी हुई। अब, सजा अपराध की तारीख से ठीक 164 दिन बाद सोमवार को सुनाई जाएगी।

संजय इयरफोन और DNA से पकड़ में आया

कोलकाता बलात्कार मर्डर केस मेसी बी ई ने जांच शुरू होने के 6 घंटे के भीतर दोषी संजय रॉय को अरेस्ट किया। CCTV के अलावा पुलिस को सेमिनार हॉल से एक टूटा हुआ ब्लूटूथ इयरफोन मिला था। ये दोषी के फोन से कनेक्ट हो गया था। संजय की जींस और जूतों पर पीड़िता का खून पाया गया था।

संजय का DNA मौके पर मिले सबूतों से मैच हुआ था। संजय के शरीर पर चोट के जो 5 निशान मिले थे, वे उसे 24 से 48 घंटे के दौरान लगे थे। यह ब्लंट फोर्स इंजरी हो सकती है, जो पीड़ित से अपने बचाव के दौरान हुई होगी।

कोलकाता बलात्कार मर्डर केस  मे कोर्ट के फैसले पर लोग संतुष्ट नहीं

कोलकाता बलात्कार मर्डर केस मे संजय रॉय को जीवन भर में उमर कैद की सजा से लोगों का अगल अगल प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है लोग संजय रॉय के इस अपराध के लिए फंसी की सजा की मांग कर रहे है।

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