Delhi High court से एक बड़ी खबर , Congress के दिग्गज नेता P. Chidambaram को Delhi Highcourt से बड़ी राहत.क्या है Aircel maxis money laundering case ,जिस पर Delhi high-count ने क्यों ट्रायल कोर्ट की कारवाई पर रोक लगा दी

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By shikha.sudha90@gmail.com

कांग्रेस के दिग्गज नेता P. Chidambaram को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की करवाई पर रोक लगा दी है,

P. Chidambaram aircel maxis case
P. Chidambaram aircel maxis case

 

P. Chidambaram पर अरोप था कि उन्होने अपने पद पर  रहते हुए लोगों को फ़ायदा पहुंचया. रिस्वत ली. P. Chidambaram का नाम Aircel maxis money laundering case से जुड़ा है जिसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही थी. उच्च न्यायालय ने ED को नोटिस जारी कर सीबीआई जांच पर जवाब मांगा है. इस केस की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी.

P. Chidambaram का नाम Aircel maxis money laundering case मैं कैसे आया

मलेशिया की कंपनी Maxis communication ने Aircel में 74% की साझेदारी ख़रीदी थी.कुछ समय बाद मई 2011 में Aircel के संस्थापक चिन्नाकन्नन शिव शंकरन ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि उनपर अपने शेयर maxis को बेचने का दबाव बनाया जा रहा है,सीबीआई ने मैक्सिस के मालिक थे कृष्णन और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उनसे जुड़े लोगों के आवास पर छपेमारी की. उस समय एक खास नाम सबके सामने का आया P. Chidambaram  के बेटे कीर्ति चिदंबरम और प्रवर्तन अधिकारियों ने गहन जाँच पड़ताल करते हुए सभी आरोपियों के घरों और बैंक डिटेल की जानकारी प्राप्त करी ,स्वामी ने आरोप लगाया की Aircel maxis deal मुख्य तत्काल वित्त मंत्री Chidambaram जी ने कैबिनेट मंत्री के अनुमति के बिना ही इस डील को मंज़ूरी दी . ये डील 3500 करोड़ की थी. जबकी नियम के अनुसार वित्त मंत्री 600 करोड़ की डील को ही मंज़ूरी मिल सकती है। टैब से ये केस पूर्व केंद्रीय मंत्री P. Chidambaram के खिलाफ चल रहा है.

क्या होता है money laundering

मनी लांड्रिंग वित्तिय अपराध है.मनी लॉन्ड्रिंग को धन -शोधन कहा जाता है साधारण शब्दों में कहा जा सकता है, काले धन को वैध बनाना. हाँ अवैध रूप से प्राप्त धन की स्त्रोतों को छुपाने की कला होती है. इसमें काले पैसो से लोग चीज़ें ख़रीदने में इस्तलाम करते हैं।

Ed और CBI को नोटिस .

पूर्व केन्द्रीय मंत्री P. Chidambaram  के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने Ed और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया है P. Chidambaram जी की 22 जनवरी 2025 को जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करे.तथा अगली सुनवाई तक या चिकार्ता के खिलाफ़ मामला स्थगित रहेगा.

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